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शहडोल जिले में लॉकडाउन 1 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा। जानिए क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद। ( COVID - 19 Lockdown in shahdol)

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COVID - 19 Lockdown in shahdol:
कोरोना वायरस संक्रमण पुन : तेजी से फैल रहा है । शहडोल जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकरणों की संख्या में विगत दिनों में हो रही बढोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में म.प्र . शासन , गृह विभाग , भोपाल ने 20 अप्रैल 2021 दिशा - निर्देश जारी किये गये थे । उक्त दिशा - निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 22-04-2021 को क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति में ली गई थी। लिए गये निर्णय एवं म.प्र . शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुक्रम में डॉ . सतेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला शहडोल ( म.प्र . ) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शहडोल जिले के लिए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हैं : 

1. जिला शहडोल के समस्त नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 23-04-2021 प्रात : 06:00 बजे से दिनांक 01-05-2021 की प्रात : 06:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन घोषित किया जाता है । उक्त कोरोना कर्ण्य में किसी भी व्यक्ति को अपने से बाहर निकलने ( मेडिकल को छोड़कर ) अनुमति नहीं होगी । 


2. जिलान्तर्गत आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की होम डिलेवरी अथवा घर - घर ( Door to Door ) सुविधा के माध्यम से प्रात : 06 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक के लिए संचालित किये जा सकेंगे । प्रातः 11:00 बजे के बाद किसी भी प्रकार के वस्तुओं / सेवाओं ( मेडिकल को छोड़कर ) की गतिविधियों को अनुमति नहीं होगी । समस्त दूध / सब्जी / फल विक्रेता होम डिलेवरी अथवा अथवा घर - घर ( Door to Door ) सुविधा के माध्यम से प्रात : 06:00 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक के लिए संचालित किये जा सकेंगे । 


3. जिलान्तर्गत समस्त आटा चक्की निरतंर खोले जाने की अनुमति होगी । किन्तु व्यक्ति प्रात : 06 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक ही जा सकेंगे । 


4. शादी समारोह में अधिकतम 25 व्यक्तियों एवं दाह संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों की अनुमति होगी । शादी समारोह के अलावा अन्य किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी । शादी समारोह कार्यक्रम की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट ( राजस्व ) से प्राप्त करना अनिवार्य होगा । 


5. जिलान्तर्गत समस्त ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में शनिवार एवं रविवार को कोरोना कर्यु रहेगा । इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को ( मेडिकलादूध विक्रेताओं को छोड़कर ) घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । 


6. केन्द्र सरकार के ऐसे कार्यालय , जो अत्यावश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते है , को यह सलाह दी जाती है कि वे 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित करें । 


7. अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साय संचालित किये जाए । अत्यावश्यक सेवाओं में जिला कलेक्ट्रेट , पुलिस , आपदा प्रबंधन , फायर , स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा , जेल , राजस्व पेयजल आपूर्ति , नगरीय प्रशासन , ग्रामीण विकास , विद्युत प्रदाय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शहडोल ( म.प्र . ) सार्वजनिक परिवहन , कोषालय आदि सम्मिलित है । ऐसे कर्मचारी जो 10 प्रतिशत के बंधन के कारण कार्यालय नहीं आते है , वे Work From Home के माध्यम से कार्य करना सुनिश्चित करेंगे । 


8. आई.टी. कम्पनियों , बैंक , BPOr मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही अपना कार्य सम्पादित करेंगे । 


9. ऑटो , ई - रिक्शा में दो सवारी , टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरों को ( मास्क के साथ ) यात्रा करने की अनुमति होगी । 


10. सामाजिक / राजनैतिकाखेलकूदामनोरंजनाशैक्षणिक / सांस्कृतिकासार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित होगा । 


11. गैस एजेन्सियां पूर्व के भांति घर - घर ( Door to Door ) सुविधा के माध्यम से गैस सिलेण्डर वितरण का कार्य कर सकेंगे । गैस एजेन्सी के पासधारी कार्यकर्ता के एजेन्सी से घर एवं घर से एजेन्सी जाने - आने की अनुमति होगी । किसी भी परिस्थिति में गैस गोदाम । गैस एजेन्सी से गैस सिलेण्डर वितरण की अनुमति नहीं होगी । 


12. जिले में अन्य राज्यों विशेषत : महाराष्ट्र , छत्तीसगढ़ तथा हरिव्दार कुंभ मेले से आने वाले समस्त नागरिक अपने आने संबंधी सूचना स्थानीय प्रशासन को देते हुए 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा साथ ही नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में अपना प्राथमिक परीक्षण कराना अनिवार्य होगा । परीक्षण उपरांत यदि कोविड -19 संबंधी लक्षण प्रतीत होते है तो , संबंधित व्यक्ति कोविड -19 टेस्ट करायेगा । कोविड -19 जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन रहना अनिवार्य होगा । 


13. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी , खांसी , बुखार , सांस लेने में तकलीफ , स्वाद या गंध महसूस नहीं होना , दस्त , उल्टी या शरीर में दर्द कि शिकायत होने पर निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में कोविड -19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारटाईन में रहना अनिवार्य होगा । रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा । 


14. यदि किसी क्षेत्र में कोविड -19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पाई जाती है , तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी दिशा - निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा । 


15. जिले में स्थापित ओ.पी.एम. अमलाई , रिलायन्स , अल्ट्राटेक एवं एस.ई.सी.एल. कोल माइन्स कार्य करने वाले कर्मचारी उक्त कर्दू प्रतिबंध से कार्यअवधि ( शिफ्ट ) में आवागमन हेतु मुक्त रहेंगें , किन्तु वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड -19 प्रोटोकॉल ( जैसे : - स्क्रीनिंग , मास्क , सेनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेसिंग ) से संबंधित समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । 


16. म.प्र . शासन , गृह विभाग द्वारा जारी परिशिष्ट -1 के रूप में वर्णित गतिविधियां लॉकडाउनाकोरोना कर्म्यु से मुक्त रहेंगी । यह आदेश आमजन को संबांधित है । चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जावें । अत : यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है । 


 यदि कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं Covid - 19 प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय निर्देश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 , The Madhya Pradesh Epidemic Disseases , COVID - 19 Regulation , 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा । 


मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी समस्त जिला शहडोल कोरोना कर्फ्यू के दिशा - निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगे । साथ इस आदेश का प्रचार - प्रसार ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों में करवाना सुनिश्चित करेंगे । यह आदेश दिनांक 22 , अप्रैल , 2021 को जारी किया गया था। जो तत्काल प्रभावशील हो गया था।


निम्नलिखित गतिविधियां जिन्हें लॉकडाउन में प्रतिबंध से छूट रहेगी 


1- अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन ।

2- अस्पताल , नर्सिंग होम , मेडिकल , इन्श्योरेंस कम्पनीज , अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं । 

3- केमिस्ट , किराना दुकानें ( केवल होम डिलेवरी के लिए ) , रेस्टोरेंट ( केवल टेक होम डिलेवरी के लिए ) , पेट्रोल पम्प , बैंक एवं ATM

4- दूध / सब्जी / फल के ठेले ( Door to Door ) प्रात : 06:00 बजे से प्रात : 11:00 बजे तक । 

5- औद्योगिक ईकाईयां , औद्योगिक मजदूरों , उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों / कर्मचारियों का आवागमन । 

6- एम्बुलेंस , फायर बिग्रेड , टेली - कम्युनिकेशन , विद्युत प्रदाय , रसोई गैस , होम डिलेवरी सेवाएं , दूध एकत्रीकरण / वितरण के लिए परिवहन । 

7- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें । 

8- केन्द्र सरकार , राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन । 

9- कन्सट्रक्शन गतिविधियां ( यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस / परिसर में रूके हो । 

10 - कृषि संबंधी सेवाएं ( जैसे कृषि उपज मण्डी , उपार्जन केन्द्र , खाद्य , बीज , कीटनाशक दवाएं कस्टम हारयरिंग सेंटर्स , कृषि यंत्र की दुकानें आदि ) 

11 - परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुडें कर्मी , अधिकारीगण । 

12 - अस्पताल / नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक / कर्मी । 

13 - राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसानबन्धु । 

14 - बस स्टैण्ड , रेल्वे स्टेशन , एयरपोर्ट से आने - जाने वाले नागरिक । 

15 - आईटी कम्पनियां , बीपीओ / मोबाईल कम्पनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स । 

16 - अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण । 

17 - शासकीय निर्माण कार्य । 


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